
Lucknow: लखनऊ में आगामी त्योहारों और प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 15 सितंबर से 13 नवंबर तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने पर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
आदेश के मुख्य पॉइंट
• बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, रैली और सभाएं प्रतिबंधित ।
• नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरे से शूटिंग प्रतिबंधित ।
• सरकारी दफ्तरों और राजभवन के आसपास घातक पदार्थ और हथियार लेकर आवागमन प्रतिबंधित ।
• तेज धार वाले और नुकीले शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित ।
• सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना और अफवाह फैलाना प्रतिबंधित ।
• वितरण कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य।
• मकान मालिकों को किराएदारों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य।