
Ballia: जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने मूर्ति विसर्जन, दीपावली, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त जयंती और छठ पूजा के दृष्टिगत Ballia में धारा 163 लागू करने का आदेश दिया है। यह नियम पूर्व में लागू धारा 144 की जगह लागू किया गया है। इस नियम के तहत, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने, धरना-प्रदर्शन करने या किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने पर रोक लगाई गई है, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
यह नियम 12 अक्टूबर से 8 नवम्बर तक लागू रहेगा, जिसके तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने, जुलूस निकालने, और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।