
Ballia: मछली मंडी या मीट की दुकान अवैध तरीके से या सार्वजनिक स्थल पर जहां लगाई गई हो, उसे स्वयं हटा ले अन्यथा बलपूर्वक हटाया जाएगा साथ ही जुर्माना वसूला जाएगा और आवश्यकतानुसार प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।
अवैध होर्डिंग आदि सार्वजनिक स्थल पर लगाने पर जुर्माना वसूला जायेगा या मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त 12 निकायों मे सार्वजनिक स्थलों पर लगे बैनर होर्डिंग/दीवारो पर पेंटिंग आदि हटाने हेतु 03 दिनो तक (दिनांक 20.04.2025 से 22.04.2025) अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान की समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञप्ति भी निकाली गयी एवं धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, सड़को के किनारे खुले में, आदि स्थानों के आस-पास लगने वाली मांस-मछली की दुकानों को अन्यत्र हटाने हेतु निर्देशित किया गया कि भविष्य में कोई अवैध होर्डिंग बैनर व मीट-मछली की दुकान व मछली मण्डी आदि न लगने पाये और यदि किसी के द्वारा अवैध होर्डिंग बैनर व मीट-मछली की दुकान व मछली मण्डी लगायी जाती है तो उसके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जायेगा।