
बलिया। शुक्रवार को उ.नि. आदर्श श्रीवास्तव, उ.नि. गिरीजेश सिंह व उ.नि. हितेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ जनेश्वर मिश्र सेतु स्थित पुलिस पिकेट पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग में मामूर थे कि पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रुप से बैरियर लगाकर आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक चार पहिया वाहन बिहार की तरफ से आते हुए दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा टार्च व हाथ से रुकने का ईशारा किया गया तो कुछ दूर पहले ही गाडी को रोककर वाहन चालक के द्वारा पीछे मोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी की गयी कि तभी उक्त स्कार्पियों में बैठे हुए व्यक्तियों ने एकाएक गाड़ी का गेट खोलकर भागने का प्रयास किया तो पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही गाड़ी से उतरे कुल पांचों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकडे़ गये व्यक्तियों का बारी बारी नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना ना पिंटू कुमार पुत्र दिलीप शाह निवासी बिहियां वार्ड नं0 14 थाना बिहियां जिला भोजपुर-(आरा) बिहार 30 वर्ष, अरविन्द कुमार पुत्र सत्यनरायन यादव निवासी टिपुरा वार्ड नं0 12 थाना बिहियां जिला भोजपुर(आरा) बिहार उम्र 26 वर्ष, लवकुश तिवारी पुत्र स्व0 रवीन्द्र तिवारी निवासी विशनपुरा वार्ड नं0 12 थाना उदवन्तनगर जिला भोजपुर (आरा) बिहार उम्र 24 वर्ष, मुन्ना कुमार पुत्र बालिस्टर ठाकुर निवासी चन्दवा वार्ड नं0 14 थाना नवादा जिला भोजपुर(आरा) बिहार उम्र 20 वर्ष तथा विकास कुमार तिवारी पुत्र मिथिलेश त्रिवेदी निवासी धराहरा बिहियां वार्ड नं0 8 थाना बिहियां जिला भोजपुर (आरा) बिहार उम्र 27 वर्ष बताया। कड़ाई से पूछने पर सभी ने बताया कि हम लोगों के पास हिरोइन है, जिसको हम लोग बेचने के लिए जा रहे थे। पकड़े गए व्यक्तियों को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराते हुए सभी की गहनता से जामा तलाशी ली गयी तो सभी व्यक्तियों के पास से 01-01 छोटी पन्नी में नशीला पदार्थ जिसका भौतिक सत्यापतन किया गया तो हिरोईन पाया गया तथा 05 अदद मोबाइल व 1100/- रुपये नकद बरामद हुआ। बरामद नशीले पदार्थ हिरोइन को इलेक्ट्रानिक तराजू से तौला गया तो कुल 200 ग्राम पाया गया। बरामदगी के आधार पर सभी पांचो अभियुक्तगणों को नियमानुसार जुर्म धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत हिरासत पुलिस में लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओँ में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही प्रचलित है तथा वाहन नं0 BR44P1866 स्कार्पियो का कोई कागजात न होने के कारण अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।